आगरा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष व इटावा के सांसद रामशंकर कठेरिया के कई तारीख पर हाजिर नहीं होने पर कोर्ट ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाया है। कई बार पुलिस को आदेश जारी करने पर भी पुलिस ने उन्हें कोर्ट में हाजिर नही किया जिस पर न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त की और न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिया, साथ ही पुलिस को 13 नवंबर को कोर्ट में हाजिर करने को कहा है। प्रो. रामशंकर कठेरिया के खिलाफ विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट से नौ साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं।
मामला वर्ष 2010 का है। 9 वर्ष पहले राजामंडी रेलवे स्टेशन पर एक प्रदर्शन के दौरान सांसद रामशंकर कठेरिया ने ट्रेन को रोके दिया था। इस मामले को लेकर रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जीआरपी आगरा कैंट ने रेलवे अधिनियम की धारा 143,147, 174 आदि में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए उमाकांत जिंदल के कोर्ट में चल रही है।
सांसद प्रो. रामशंकर कठेरिया इस केस की सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुए हैं जिसके चलते न्यायाधीश ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने और उन्हें 13 नवंबर को हाजिर करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं।