Agra. ताजगंज थाना क्षेत्र के मौजा बसई मुस्तकिल में आगरा विकास प्राधिकरण ने अवैध व स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण कार्य किए जाने पर बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। एडीए अधिकारियों ने तीन मंजिला भवन के साथ बेसमेंट को सील किया और आरोपी के खिलाफ थाना ताजगंज में मुकदमा भी दर्ज कराया है।

ये है मामला
ताजगंज वार्ड के अवर अभियंता द्वारा स्थल निरीक्षण के बाद दी गई प्रत्यावेदन आख्या 07 मई 2019 के अनुसार विनय कुमार पासवानी द्वारा खसरा नंबर 876/3, मौजा बसई मुसतकिल पर भूतल पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर निर्माण कार्य किया गया। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में 25 मई 2019 को कारण बताओ नोटिस के अंतर्गत विकास कार्य रोकने का नोटिस जारी किए गए थे। विनय कुमार पासवानी को निर्माण कार्य न करने के लिए स्थल पर जाकर कई बार रोका गया। विपक्षी को अपना पक्ष रखने के लिए 31 मई 2019, 10 जून 2019 व 24 जून 2019 की तारीख नियत की गई थी लेकिन विनय कुमार पासवानी उपस्थित नहीं हुए और न ही विपक्षी द्वारा स्थल पर किए गए निर्माण के संबंध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

सील को तोड़कर हो रहा था निर्माण
बताया जाता है कि अवर अभियंता द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो विपक्षी विनय कुमार द्वारा प्राधिकरण की लगाई गई सील को क्षतिग्रस्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जो कि प्राधिकरण के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस संबंध में विपक्षी के खिलाफ थाना ताजगंज में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। प्राधिकरण द्वारा विपक्षी विनय कुमार द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन कर कराया गया निर्माण को फिर से सील कर दिया गया है।

बिल्डिंग को किया गया सील
एडीए अधिकारियों द्वारा एक बार फिर बिल्डिंग और उसके बेसमेंट को पूरी तरह सील कर दिया है, साथ ही भवन स्वामी के खिलाफ भी थाना ताजगंज में एफआईआर दर्ज करा दी है जिससे भवन स्वामी कानूनी शिकंजे से अब निकल न सके।