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Corona Alert : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 मार्च तक प्रदेश भर के सभी कोर्ट बंद रखने के दिये आदेश

by admin

आगरा। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। कोरोना के चलते सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाईजारी जारी की है जिसके बाद स्कूल, कॉलेज बंद कर दिए हैं तो लोगों ने अपनी यात्राओं को भी रद्द किया है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश के साथ आगरा का जिला न्यायालय बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आगरा दीवानी के गेट पर भी हाईकोर्ट इलाहाबाद से आये आदेश की प्रति को चस्पा कर दिया गया है जिसमे साफ लिखा है कि कोरोना के चलते न्यायालय 28 तारीख तक बंद किये गए हैं और इस अवधि में दीवानी व आपराधिक वादों में न्यायायल खुलने पर नई तिथि दी जाएगी।

इस आदेश के जारी होने के बाद दीवानी के गेट पर लोगों का अच्छा खासा हुजूम देखने को मिल रहा है। जिन लोगों को दीवानी बंद ना होने की जानकारी थी वह सुबह से ही दीवानी पहुँच गए लेकिन दीवानी के गेट बंद होने पर अत्यधिक भीड़ जमा होने लगी। भीड़ जमा होने की सूचना पर दीवानी के गेटों पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिसकर्मी लोगों को न्यायालय बंद होने की सूचना दे रहे हैं और उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना के कारण न्यायालय बंद किए गए हैं।

गौरतलब है कि दीवानी में भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में विभिन्न मुकदमों के वादी और प्रतिवादी पहुंचते हैं जिसके कारण दीवानी परिसर में भी अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है। कोरोना भी संक्रमित बीमारी है जो सावधानी न बरतने के कारण एक दूसरे से लोगों के अंदर पहुंचती है। ऐसे में इस बीमारी का प्रकोप दीवानी में आने वाले अधिवक्ताओं और वादी व प्रतिवादी पर ना हो इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 तारीख तक सभी न्यायालयों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। न्यायालय बंद होने पर अधिवक्ता हेमेन्द्र शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते न्यायालय को बंद करने का फैसला लिया है।

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