Agra. शादीशुदा महिला से कंपनी का काम करवाने के बहाने एक कंपनी के मालिक द्वारा उसे घर बुलाने और बेहोश कर बलात्कार करने का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं आरोपी ने बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ करीब एक महीने तक बलात्कार किया। महिला ने थाना एत्मादुद्दौला में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी जिस पर पुलिस ने बलात्कार का मुकदमा (FIR) दर्ज किया है।
फिरोजाबाद (Firozabad) की रहने वाली एक शादीशुदा महिला (Married Woman) ने थाना एत्मादुद्दौला क्षेत्र में स्थित एसएस एग्रोजेनेटिक्स फर्टिलाइजर प्राइवेट कंपनी के मालिक डॉ सुरेश कुमार साहू के खिलाफ बलात्कार की तहरीर दी। पीड़ित महिला का कहना है कि डॉ साहू ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दी और साथ ही रहने के लिए अमर विहार कृष्णा कुंज कंलिंदी बिहार में आवास दिया। वहीं से ऑफिस (Office) का काम करने के लिए भी कहा।
महिला का आरोप है कि 11 जुलाई को डॉ सुरेश महिला के आवास पर खाने के लिए कुछ लाया और मुझे भी खाने के लिए बोला। जैसे ही मैंने उसे खाया उसके कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। उसी समय पास में ही बैठे डॉ सुरेश से मैंने पूछा कि तुमने क्या किया तो वह बोला कि अब ऐसा रोजाना होगा और अगर तुमने किसी को बताया या करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, साथ ही मेरे बेटे को मारने की धमकी दी। तभी से लगभग तीन महीने से डॉ मेरे साथ लगातार बलात्कार करता आ रहा है।
थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर जाँच की गई थी जिसमें बलात्कार का मामला सही पाया गया। महिला का मेडिकल (Medical) कराने के बाद आरोपी को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया गया है। उसके खिलाफ आईपीसी 376 (IPC Section 376) का मुकदमा दर्ज किया गया है व उसे जेल (Jail) भेजा जा रहा है।