Agra. वर्ष 2011 में टोरंट कार्यालय का घेराव करने और प्रदर्शन के मामले में दर्ज हुए मामले ने इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस मामले में आगरा के स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) नीरज गौतम ने इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। पत्रावली साक्ष्य के लिए 30 नवंबर की तिथि नियत की है। टोरंट की ओर से तत्कालीन बलवा, मारपीट और हंगामा करने पर केस दर्ज कराया था।
16 नवंबर 2011 का है मामला:-
घटना 16 नवंबर 2011 की है। सांसद रामशंकर कठेरिया ने विद्युत संबंधित समस्याओं को लेकर अपने समर्थकों के साथ हरीपर्वत स्थित साकेत मॉल में टोरंट कार्यालय का घेराव किया था। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। प्रदर्शन के दौरान टोरंट कर्मचारियों ने मारपीट का आरोप लगाया था और थाना हरीपर्वत में रामशंकर कठेरिया और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
11 गवाहों की होगी गवाही:-
अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में एडीजीसी शशि शर्मा ने आरोपों पर बहस की। एडीजीसी ने बताया कि मामले में 11 गवाहों की गवाही होनी है। पुलिस ने अकेले सांसद के खिलाफ चार्जशीट लगाई थी। मंगलवार को वो कोर्ट में हाजिर हुए। उनके खिलाफ पूर्व में कई मामलों में मुकदमे निरस्त करने के लिए शासन ने लिखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे वापस न होने के आदेश के बाद कोर्ट में सांसद रामशंकर कठेरिया के केस में फिर सुनवाई शुरू हुई है। कोर्ट ने अब आरोप तय कर साक्ष्य की तिथि नियत की है।