Home » क्रिसमिस – न्यू ईयर कार्यक्रम को लेकर आगरा डीएम ने जारी किए ये निर्देश, लेनी होगी अनुमति

क्रिसमिस – न्यू ईयर कार्यक्रम को लेकर आगरा डीएम ने जारी किए ये निर्देश, लेनी होगी अनुमति

by admin
Agra DM issued these instructions regarding Christmas - New Year program, permission will have to be taken

Agra. कोरोना के नए वेरियंट व संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आगरा जिला प्रशासन ने सख्ती करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी पीएन सिंह ने आगरा में 25 दिसंबर को होने वाले क्रिसमस सेलिब्रेशन और 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर की पार्टी आयोजन के लिए निर्देश जारी किया है। क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं होंगी। इन आयोजन के लिए होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब और रूफ टॉप कैफे में सामूहिक गतिविधि व समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना अनुमति पार्टी करने वाले होटलों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी। जिला अधिकारी का यह निर्देश आज बुधवार से ही शहर के लागू कर दिया गया।

जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक

जिला अधिकारी पीएन सिंह के इस आदेश को अच्छे से अमली जामा पहनाने हेतु एडीएम वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव ने क्रिसमस व न्यू ईयर पार्टियों की जांच व कार्रवाई के लिए वाणिज्य कर विभाग की टीम बनाई है। सहायक आयुक्त वाणिज्य कर व पूर्व मनोरंजन कर प्रभारी राम दयाल रावत ने बताया कि होटलों में इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संसोधन अधिनियम 2017 के तहत आते हैं। जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की आयोजन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

दो साल बाद उल्लास से क्रिसमस व नव वर्ष की पार्टियां मनाने की तैयारियां शहर भर के होटल और रेस्टोरेंट में शुरू हो गयी थी। गिरजाघरों में भी तैयारियां चल रही थीं। होटल कारोबारियों को आयोजनों से उम्मीदें थीं। लेकिन आगरा प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के बाद अब क्रिसमस व नव वर्ष पर होने वाले आयोजनों पर संकट मंडराने लगा है। पुलिस व प्रशासन की सख्ती से समारोह रद भी हो सकते हैं।

Related Articles