आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर उग्र आंदोलन करने वाले इटावा सांसद राम शंकर कठेरिया पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसकी सुनवाई चल रही है। आज गुरुवार को इटावा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया को कोर्ट में हाजिर होना था लेकिन वह नहीं आए, उनके न आने पर कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया गया। इस पर विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सांसद राम शंकर कठेरिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान 26 सितंबर 2009 को अधिवक्ताओं के साथ सांसद राम शंकर कठेरिया और राजनैतिक दलों ने राजा की मंडी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। इस मामले में राजा की मंडी रेलवे स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन प्रबंधक ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाए थे कि प्रदर्शन के दौरान सुबह 8:45 से 11:30 बजे तक ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया। भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया, पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल, कांग्रेस नेता इंदिरा वर्मा, उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति के पदाधिकारियों सहित अन्य को नामजद किया गया था। मुकदमे में भाजपा सांसद की पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग कर दी गई थी।
इस मामले में पिछले गुरुवार को वर्तमान में इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया ने स्पेशल जज एमएलए एमपी के कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे, उन्हें अपने बचाव में गवाह पेश करने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की थी, लेकिन वे हाजिर नहीं हुए। अब 27 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।