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स्कूलों के निकट तम्बाकू एवं संबंधित वस्तुएं बेचने वाले 14 दुकानदारों पर कार्यवाही

by admin

Agra. विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय करने वालों के विरूद्ध जिला प्रशासन ने आज चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान अपर नगर मजिस्ट्रेट (प्रथम) संजीव कुमार शाक्य, डिप्टी सीएमओ डॉ. एसके राहुल, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार मौजूद रहे। इस अभियान के दौरान क्वीन विक्टोरिया सहित तमाम स्कूलों के बाहर टीम पहुँची। दुकानों का निरीक्षण किया। जिन पर तंबाकू व इससे संबंधित चीजें मिली उनके खिलाफ कार्यवाही की।

इस विशेष अभियान के दौरान कुल 14 दुकानदारों पर कार्यवाही की गई। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA act 2003) के अंतर्गत 14 दुकानदारों से 2650 रुपए का जुर्माना वसूला। भविष्य में विद्यालयों की 100 गज की परिधि के अन्दर सिगरेट, तम्बाकू, गुटका एवं अन्य तम्बाकू निर्मित उत्पादों को विक्रय न करने की हिदायत दी। दुबारा ऐसा करते हुए पाए जाने पर कठोर कार्यवाही के निर्देश दिए।

समाजसेवी संस्था से जुड़े लोगों का कहना था कि प्रशासन की पहल सराहनीय है। यह अभियान स्कूल के आसपास चलते रहना चाहिए। अगर स्कूल के आसपास तम्बाकू बिकेगा तो स्कूली बच्चे उसका सेवन कर सकते हैं जो हितकर नहीं है।

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