आगरा। अगर आप स्कूल व कॉलेज टाइम में स्कूल व कॉलेज की ड्रेस पहन कर पार्कों, मॉल रेस्टोरेंट या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर समय व्यतीत कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए।
अगर आप स्कूल व कॉलेज टाइम में स्कूल व कॉलेज की ड्रेस पहन कर पार्कों, मॉल रेस्टोरेंट या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर समय व्यतीत कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पहले तो इन जाओ पर आप को प्रवेश नहीं मिलेगा अगर ऐसा होता है तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य सुचिता चतुर्वेदी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DM) और सुपरिडेंट ऑफ पुलिस (SP) को पत्र लिखा है। उन्होंने स्कूल या कॉलेज के समय में बच्चों के स्कूल ड्रेस में पार्क, मॉल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को लेकर बैन लगाने की मांग की है।
सुचिता चतुर्वेदी ने अपने पत्र में लिखा है- ये देखने में आया है कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर विद्यालय ना जाकर पार्क, मॉल, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाकर समय व्यतीत करते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के साथ अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वह स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चों को ऐसी जगहों पर प्रवेश की अनुमति ना दें साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई को लेकर सप्ताह भर के भीतर आयोग को अवगत कराएं।
पत्र में साफ किया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास बच्चों के अधिकारों को लेकर खुद से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं यदि बाल अधिकारों का कहीं उल्लंघन होता है तो वह स्वत: संज्ञान लेकर भी उचित कार्यवाही कर सकता है।
उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत किया गया है।