आगरा। आखिरकार आगरा जिला प्रशासन ने शहर में पटाखे बेचने की अनुमति दे दी है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक प्रशासन ने पटाखा बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस आवेदन हेतु कल सोमवार शाम 4 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। पटाखा कारोबारी आगरा कलेक्ट्रेट के मीटिंग हॉल में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
अपर जिलाधिकारी नगर के पी सिंह ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी शहर में खुले स्थानों पर पटाखा बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। प्रशासन द्वारा शहर में 12 जगह चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पटाखा कारोबारी अपने पटाखे बेच सकेंगे। पटाखा बेचने के दौरान विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों एवं निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना होगा।
इसके अलावा अपर जिला अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दीपोत्सव पर शहर वासियों को सिर्फ 2 घंटे पटाखा चलाने की अनुमति होगी। ज्यादा देर तक पटाखे नहीं चला सकेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए जगह-जगह पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे या फिर किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।