आगरा। लॉकडाउन 5 को लेकर केंद्र व उत्तर प्रदेश द्वारा गाइडलाइन्स जारी होने के बाद आगरा प्रशासन ने भी शहर को खोलने का निर्णय ले लिया है। शासन से प्राप्त गाइडलाइन के बाद रविवार रात डीएम प्रभु एन सिंह ने शहर में मिलने वाली छूट को लेकर नए आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक 3 जून से कन्टेंमेंट जोन को छोड़कर सभी बाजारों में दुकानें खुलेंगी। एक दिन में 50 फीसदी दुकानें सम-विषम पैटर्न पर खुलेंगी। बाजार और दुकानें खोलने और उनके समय पर फैसला थाना स्तर पर बनीं मजिस्ट्रेट व व्यापारियों की कमेटियां करेंगी। हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर पर अलग से निर्णय लिया जाएगा।
डीएम ने बताया कि शहर अभी रेड जोन में है। इसलिए 8 जून तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, होटल, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल, जुलूस पर रोक रहेगी। शहर में 41 कन्टेंमेंट जोन हैं, जहां सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानों के अलावा अन्य दुकानें नहीं खोली जाएगी। बाकी बाजारों को खोलने की शर्तें थाना कमेटियां तय करेंगी।
सभी सरकारी कार्यालय तीन शिफ्ट में खुलेंगे। बिना मास्क घर से बाहर जाने पर जुर्माना होगा, सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। शहर में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। दुकानदार ई-कॉमर्स के माध्यम से होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। दूध, दवा, किराना की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी।
सार्वजनिक परिवहन में ऑटो, सिटी बस चलेंगी। बस में एक सीट पर एक ही सवारी बैठेगी। ऑटो में पीछे दो सवारी बैठेंगी। रोड़वेज बस का संचालन भी शुरू होगा। यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
आगरा के वे क्षेत्र जहां अभी भी पाबंदी जारी रहेगी –