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30 सितंबर तक बढ़ाई गई हाउस टैक्स में मिलने वाली 10 प्रतिशत छूट, जल्द उठाएं फायदा

by admin
10 percent exemption in house tax extended till September 30, take advantage soon

आगरा। आगरा नगर निगम द्वारा अप्रैल माह में महापौर नवीन जैन की अध्यक्षता में हुई सदन के 22वें अधिवेशन बैठक के अंतर्गत 31 जुलाई तक हाउस टैक्स (व्यवसायिक/घरेलू) में 10% छूट के प्रावधान को स्वीकृति दी गई थी जिसका आज अंतिम दिन है लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रभावित हुए शहर और आमजन के हितों को देखते हुए महापौर नवीन जैन ने टैक्स में मिलने वाली 10% छूट को अगले 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। यानी कि अब शहरवासी 30 सितंबर तक इस छूट का फायदा उठा सकेंगे।

महापौर नवीन जैन ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 2 महीने तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रही। इसके अलावा नाईट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगे होने से व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। हर तरह की गतिविधि बंद रही। हालांकि वर्तमान समय में स्थिति सामान्य हो गई है लेकिन शहरवासियों की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए हाउस टैक्स में मिलने वाली 10% की छूट जिसकी अवधि आज समाप्त हो रही थी, उसे अगले 2 महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

महापौर नवीन जैन ने सभी शहरवासियों से अपील की है कि सभी शहरवासी जल्द से जल्द अपना हाउस टैक्स जमा करें और इस छूट का लाभ उठायें।

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