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पॉक्सो एक्ट में सिर्फ 23 दिन में ही कोर्ट ने किया फैसला, आरोपी को मिली सज़ा

by admin

इंदौर। पिछले दिनों 4 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी बताते हुए फांसी की सजा सुना दी। आरोपी को सजाये मौत मिलने से परिवार को राहत मिली है तो उस मासूम को भी न्याय मिला है जिसकी हत्या हो चुकी है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच भारी पुलिस बल के साथ आरोपी नवीन को कोर्ट रुम नंबर 55 में लाया गया।

यह वारदात 20 अप्रैल तड़के सुबह हुई थी। राजवाड़ा क्षेत्र में ओटले पर सो रहे परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी साढ़े तीन माह की बच्ची गायब है। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो बच्ची का शव शिवविलास पैलेस के एक कॉम्प्लेक्स में पड़ा मिला। बच्ची की हत्या के पहले उससे दुष्कर्म हुआ था यह खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था। लोगों के बढ़ते आक्रोश को लेकर स्पेशल टीम ने महज 12 घंटे में आरोपित नवीन उर्फ अजय को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में जज ने 7 दिन तक सात-सात घंटे सिर्फ इसी केस को सुना और 21 दिन में सुनवाई पूरी होने के बाद 23वें दिन फैसला सुना दिया।

अधिवक्ताओं ने बताया कि पाक्सो एक्ट कानून बनने के बाद यह पहला मामला है जब आरोपी को इतनी जल्दी सजा सुनाई गयी है।

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