आगरा। कोरोना काल में जिन बच्चों के सिर से माता-पिता का साया उठ चुका है। जो बच्चे निराश्रित हो चुके हैं, उनके भरण-पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना चालू की है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष तक के बच्चों को मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने “उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना” चालू की है। यह योजना कोरोना से निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए लागू की गई है। इसके लिए 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत उन बच्चों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हो गई थी।
मिलेंगे यह लाभ
1 : बाल देख-रेख संस्थाओं में आवास
2 : 0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की देखभाल के लिए ₹4000 प्रति माह
3 : कस्तूरबा गांधी बालिका/अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश
4 : बालिकाओं को विवाह के लिए ₹101000 प्रतिमाह
5 : उच्चतर माध्यमिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चे को लैपटॉप/टेबलेट
6 : बच्चों की चल-अचल संपत्ति की कानूनी सुरक्षा
ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरे एवं स्वयं सत्यापन ऑफलाइन आवेदन ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी/ विकासखंड या लेखपाल/ तहसील या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा करें। इस आवेदन को माता-पिता की मृत्यु के 2 साल के भीतर करना होगा।
आगरा के समाजसेवी नरेश पारस भी करेंगे मदद
आगरा जिले में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों अथवा किसी एक की मार्च 2020 से अब तक के बीच मृत्यु हुई है, ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट एवं समाजसेवी नरेश पारस ने आगरावासियों से कहा है कि यदि आप अपने आस-पास ऐसे बच्चों को जानते हैं तो उसकी पूरी जानकारी उन्हें भेज सकते हैं ताकि ऐसे बच्चों को सरकारी योजना का लाभ दिलाया जा सके। जानकारी देने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर 9927973928 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।