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नाईट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन में योगी सरकार ने छूट संबंधी जारी किए निर्देश

by admin
Yogi government has given relaxation in restrictions, know now what is the duration of night curfew

लखनऊ। शनिवार रात से शुरू हो रहे 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के दौरान पहले से कोरोना जंग में सीधा संबंध रखने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगेगी। मतलब फर्मासिस्ट, सैनिटाइजर मेकिंग और इससे जुड़े अन्य उद्योगों के मजदूरों को आने-जाने की छूट रहेगी। वहीं, पहले से तय शादियों में भी सरकार ने शर्तों के साथ छूट दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किए है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन निर्देश को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सबसे ज्यादा मुश्किल शादियों और रविवार को होने वाले एग्जाम है जो पहले से ही तय थे। ऐसे में विवाह समारोह और परीक्षा के लिए कर्फ्यू में छूट मिलेगी। शादी समारोह में खुले स्थान पर 100 लोग और बंद स्थान पर 50 लोगों को प्रतिबंधों और कोविड प्रोटोकाल के साथ आयोजन में शामिल होने की अनुमति दी गई है।

जो परीक्षाएं रविवार को आयोजित हैं, उनमें छात्रों को उनके आईकार्ड या प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा केंद्रों तक जाने की छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आधी क्षमता के साथ संचालित होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-11 के साथ वर्चुअल बैठक में मास्क न पहनने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क बाहर निकलने पर पहली बार एक हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। दूसरी बार 10 गुना ज्यादा जुर्माना देना होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा। स्थानीय स्तर पर इसकी जिम्मेदारी थानेदारों की होगी। वहीं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसर इसके लिए चेकिंग अभियान चलाएंगे।

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