ईद-उल-जुहा बकरीद के अवसर पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि सोमवार को जारी किया गया। इस नोटिस के मुताबिक पुलिस महानिदेशक द्वारा कहा गया कि 21 जुलाई को मुस्लिम समुदाय के दोनों संप्रदाय सुन्नी और शिया द्वारा बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसके लिए मुस्लिम वर्ग द्वारा सुबह 8:00 से 11:00 के बीच कोरोना गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए नमाज अदा की जाएगी।
वहीं कोविड-19 के मद्देनजर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी एसओपी और गाइडलाइंस के निर्देशों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग इस अवसर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में कोई कोताही ना बरतें।अलावा इसके एक स्थान पर 50 से ज्यादा लोगों के ना उपस्थित होने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पर ना करके बल्कि घर में करने की बात कही गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना दी जाए। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर यदि कुर्बानी का कोई अवशेष पड़ा मिलता है तो उसे तत्काल प्रभाव से हटवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक ईद-उल-जुहा यानी बकरीद के पर्व पर संवेदनशीलता के मद्देनजर जनपद प्रभारी जनपद में ही उपस्थित रहेंगे। अगर ऐसा होता है कि जनपद प्रभारी किसी कारण से जनपद में मौजूद नहीं है तो विषम परिस्थितियों में परिषदीय पुलिस महानिदेशक या पुलिस उप निरीक्षक स्वयं जनपद का पर्यवेक्षण करेंगे। बहरहाल नोटिस में जारी सभी निर्देशों का एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सख्ती के साथ पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
बता दें लखनऊ में फिलहाल कुर्बानी के जानवरों की लगने वाली मंडी में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना तो लोग मास्क पहने नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है।