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यूपी हुई अनलॉक, वीकेंड लॉकडाउन लागू, लेकिन इन 20 जिलों में जारी रहेगा कर्फ्यू

by admin
Lockdown increased in UP, restrictions will continue till 31 May

उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू कर्फ्यू की नई गाइडलाइन जारी हुईं हैं। इसके मुताबिक प्रदेश में लगा लॉकडाउन हटाया गया है लेकिन यूपी में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इस सम्बंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजेन्द्र कुमार तिवारी की ओर से गाइड लाइन संबंधित आदेश जारी किया गया है।

इसके मुताबिक 1 जून से जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 30 मई को 600 से अधिक है वहां कर्फ्यू में किसी तरह की छूट लागू नहीं होगी। ऐसे 20 जिले हैं, वहीं बाकी के 55 जिलों में वीकेंड और नाइट कर्फ्यू ही लागू रहेगा। इन 55 जिलों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। शनिवार और रविवार लॉकडाउन रहेगा।

ये है नई गाइडलाइंस –

1:- जिन जिलों में 600 एक्टिव कोरोना केस से कम हैं, ऐसे जिलों में सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों को खोलने की अनुमति हफ्ते के 5 दिन रहेगी। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। साप्ताहिक बंदी में पूरे शहर और ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेश का काम होगा।

2:- 600 से अधिक संक्रमित वाले केस में ऐसे 20 जिले हैं जहां अभी कर्फ्यू पहले की तरह चलता ही रहेगा। ये जिले हैं-मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया। इन जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम हर रोज कोरोना रिपोर्ट जारी करती ही है, अब इस रिपोर्ट के आधार पर अगर सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या से कम होते हैं तो जिलों में कोरोना कर्फ्यू की छूट लागू हो जाएंगे। जिन जिलों में सक्रिय कोरोना केस 600 की संख्या से अधिक हो जाते हैं वहां पर फिर से रोक लगा दी जाएगी।

3:- सरकारी ऑफिस में 50% उपस्थिति:-

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूरी उपस्थिति रहेगी और बाकी के सरकारी ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा 50 फीसदी की उपस्थिति रहेगी। जो 50 फीसदी कर्मी रह जाएंगे उन्हें रोटेशन के हिसाब से बुलाया जाएगा। हर ऑफिस में कोविड हेल्प डेस्क बनाया जाएगा।

4:- निजी कंपनियों में मास्क जरूरी है। दो गज की दूरी और सैनेटाइजेश भी अनिवार्य है। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने के निर्देश हैं।

5:- दोपहिया वाहन पर दो, ऑटो रिक्शा पर तीन और कार में 4 लोग चल सकेंगे लेकिन इस दौरान उन्हें यातायात के नियमों के साथ कोविड के नियमों का भी पालन करना होगा।

6:- स्वीमिंगपूल, कोचिंग संस्थान, जिम और शॉपिंग मॉल पूर्णरूप से बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन्हें अभी बंद रखने का फैसला लिया गया है।

7:- नई गाइड लाइन के अनुसार शादी में अधिकतम 25 लोग ही शामिल होंगी यह बन और खुले में होने वाले शादी समारोह दोनों के लिए है। शादी समारोह से पहले सैनिटाइजेशन कराना होगा और कोविड-19 का पूरी तरह से पालन कराना होगा।

8:- नई गाइडलाइन के अनुसार शवयात्रा में 20 लोग ही शामिल होंगे। और इस दौरान भी सभी को 2 गज की दूरी का पालन करना होगा।

9:- एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और रोडवेज बसों से भी आवागमन शुरू होगा लेकिन इस दौरान संबंधित विभागों को सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था करनी होगी तो वहीं स्क्रीनिंग और एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था करनी होगी। सफर करने वाले लोगों को कोविड-19 का पालन करते हुए 2 गज की दूरी का ही पालन कराना अनिवार्य होगा। रोडवेज विभाग अपनी निर्धारित सीटों से ज्यादा सवारियों को बिठाकर संचालन नहीं कर सकेगा अगर ऐसा होता है तो चालक परिचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

10:- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर और सभी स्थानों पर मौजूद धार्मिक स्थल खुलेंगे और इनमें एक बार में सिर्फ 5 ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा।

11:- पूरे प्रदेश में क्रय केंद्र और खाद बीज की दुकानें खुलेंगी जिससे किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े।

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