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यूपी सरकार दे रही है वृद्धावस्था पेंशन, जाने कैसे और कहां करें आवेदन

by admin
UP government is giving old age pension, know how and where to apply

यूपी सरकार 60 साल या इससे ऊपर के बुजुर्ग लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देती है। शर्त यह है कि पेंशन के लिए एप्लाई करने वाले बुजुर्ग अगर गांव से हैं तो उनकी आय सारे स्रोतों को मिलाकर 46 हजार 80 रुपये से अधिक प्रति वर्ष नहीं होनी चाहिए। अगर एप्लाई करने वाले बुजुर्ग शहरी इलाके में रहते हैं तो उनकी आय 56 हजार 460 सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत बुजुर्गों को 500 रुपये प्रति महीना दिए जाते हैं। इसका भुगतान तिमाही आधार पर होता है यानी हर तीन महीने के बाद। इसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है।

आवेदन की पात्रता और प्रक्रिया

1- ऐसे आवेदक जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो व जो गरीबी रेखा के नीचे हों या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में रू 056460/- व ग्रामीण क्षेत्र में रू 046080/- तक हो, योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी मेंआते हैं।

2- योजनान्तर्गत 60 साल से 79 साल तक के पात्र आवेदक को रू 0500/- (रू0 300/-राजयाांश व रू 0200/- केंद्रांश) एवं 80 साल या उससे अधिक आयु के पात्र आवेदक को रू 0500/-(शत-प्रतिशत केंद्रांश) प्रति माह पेंशन धनराशि दी जाती है।

3- आवेदक द्वारा http://sspy-up.gov.in वेब पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है।

4- आवेदन हेतु आवेदक की रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो, जन्मतिथि/आयुप्रमाण-पत्र, पहचान प्रमाणपत्र (वोटर आईडी/राशन कार्ड/आधार कार्ड), बैंक पासबुक की छायाप्रति, आय प्रमाणपत्र भरना अति आवश्यक है।

5- आवेदक द्वारा भरे गये फॉर्म में आवेदक की फोटो साइज 20 केबी से ज्यादा न हो व अपलोड किये गये प्रपत्र पीडीएफ में 500 केबी से ज्यादा न हो।

6- योजना के क्रियान्वयन मे पार्दर्शिता लाये जाने के मकसद से योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों का सत्यापन हर साल मई और जून में कराया जाता है। सत्यापन के बाद चिन्हित मृतक व अपात्र पेंशनरों को पेंशन सूची से हटाकर उनके स्थान पर नये लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

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