आगरा। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर दो बार बेच दी गयी कमला नगर की यह प्रॉपर्टी ! सीएम से हुई शिकायत।
पट्टा विलेख की शर्तों को दरकिनार करते हुए कमला नगर क्षेत्र में एक प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम रजिस्ट्री करा दी गई। इतना ही नहीं जिसके नाम रजिस्ट्री कराई गई उसके द्वारा पुनः बेच दिया गया। इस दौरान न केवल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई बल्कि सरकार को भी इससे लाखों की राजस्व की हानि हुई है, यह आरोप हाईकोर्ट के एडवोकेट संजीव सिसोदिया ने लगाए हैं। आवास आयुक्त से शिकायत करने के बाद उन्होंने सीएम को भी इस संबंध में शिकायती पत्र भेजा है।
संजीव कुमार सिसोदिया एडवोकेट द्वारा पूर्व में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आयुक्त को लिखित शिकायत पत्र में कहा गया था कि आवास एवं विकास परिषद कमला नगर विभाग के पूर्व संपत्ति प्रबंधक केशवराम द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए कमला नगर एफ ब्लॉक 641 की प्रॉपर्टी की बिक्री करवा दी गयी। परिषद द्वारा जून 2016 विनियम के अधिनियम में बदले गए आदेश के मुताबिक पूर्व में पावर अटॉर्नी आदेशों को निरस्त कर दिया गया था।
इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अधिकारी केशवराम ने आवास विकास सेक्टर 7 निवासी अनिल शर्मा के साथ दुरभी संधि की और विभाग को राजस्व की हानि पहुंचाई।
एडवोकेट संजीव सिसोदिया ने बताया कि परिषद के पूर्व संपत्ति प्रबंधक केशव राम इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहीँ इस प्रॉपर्टी को अनिल शर्मा द्वारा पुनः बलकेश्वर निवासी संजय गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता को बेच दिया गया जिसके बाद यह धोखाधड़ी का भी मामला बन चुका है।
उन्होंने इस मामले में अब सीएम योगी से शिकायत की है और अपील की है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए कमल नगर F – 641 भवन से संबंधित सभी विक्रय विलेख एवं रजिस्ट्री निरस्त की जाए।
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