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सप्ताह में 5 दिन खुलेगी ताजनगरी, बाजार खोले जाने के समय में हुआ बदलाव

by admin
BSP leader trapped for selling ADA land, preparations underway to declare 5 new land mafia

आगरा। ताजनगरी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण के लिए आगरा जिला प्रशासन द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक आगरा जनपद के समस्त कार्यालय, बाजार, गल्ला मंडी एवं अन्य समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रत्येक सप्ताह में 5 दिन खुलेंगे और दो दिन शनिवार व रविवार को बंद रहेंगे। सभी बाजारों से दुकानों को खोले जाने का ऑड ईवन का फार्मूला हटा दिया गया है, सभी बाजारों के पूर्व साप्ताहिक बंदी को भी खत्म कर दिया गया है। अब शासन से मिले निर्देश के मुताबिक 2 दिन का मिनी लॉकडाउन लगाया जाएगा जिसके तहत पूरा शहर शनिवार और रविवार को पूर्णतः बंद रहेगा।

जारी हुए निर्देश के मुताबिक जन सामान्य का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। शनिवार और रविवार के साप्ताहिक बंदी के दिन सिर्फ मेडिकल और डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी। ई-कॉमर्स सर्विस, होम डिलीवरी की सुविधा जारी रहेगी। समस्त दुकानों और बाजारों को खोले जाने के समय में परिवर्तन करते हुए सप्ताह में 5 दिन सभी बाजार सुबह 10:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोले जाएंगे।

निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा चालू रहने वाले समस्त औद्योगिक इकाई और कारखानों पर साप्ताहिक प्रतिबंध लागू नहीं होगा। बड़े मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंधित नहीं रहेगा। रेल या अन्य साधन से आने वाले यात्री आपने यात्रा टिकट को ही पास मानते हुए अपने घर तक जा सकते हैं।

जिला प्रशासन ने यह आदेश दोहराया है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय सभी को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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