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Lockdown-2 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, जाने कौन सी सुविधा शुरू होंगी और कौन सी बंद

by admin

लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है। इस नई गाइड लाइन के मुताबिक 3 मई तक लॉक डाउन का पालन करना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक, न तो प्लेन चलेंगी और न ही मेट्रो या बस। पहले से जिन्हें छूट मिली है, वह जारी रहेगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों के लिए भी रियायत दी गई है। इसके साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी गई है।

गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेट्री और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। मनरेगा के तहत काम होगा। क्योकि किसानों की फसल खड़ी है अगर उसे नुकसान हुआ तो देश को आर्थिक रूप में और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी।

लॉक डाउन 2 की नई गाइड लाइन के अनुसार व्यक्ति को सावर्जनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 3 मई तक किसी भी तरह के राजनीतिक और धार्मिक आयोजन नहीं होंगे। सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे 3 मई तक बंद रहेंगे। इतना ही नहीं दो पहिया वाहन चालक को पूरा फेस कवर करके ही घर से बाहर निकलना होगा। पहले सिर्फ मास्क अनिवार्य था लेकिन अब पूरा फेस कवर करना होगा। सरकार की इस गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी जुर्माना लगाया गया है।

क्या-क्या बंद रहेंगे

सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए), सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, इंडस्ट्रियल व कॉमर्शियल गतिविधि, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, बार, थियेटर, कोई भी इवेंट, सभी धार्मिक स्थान 3 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं-

कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।

20 अप्रैल के बाद सशर्त मिलेगी रियायत

जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे, उन्हें रियायत मिल सकती है। इसकी समीक्षा 20 अप्रैल तक की जाएगी। इस समीक्षा के बाद ही कुछ इलाकों में मामूली रियायत दिए जाने पर फैसला लिया जाएगा। रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएंगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेनसिंग बना रहे।

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