आगरा। अगर आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहक हैं, यानी अगर आपका एसबीआई में खाता है तो फिर यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि अगर वे अपना पैन और आधार 30 जून तक लिंक नहीं कराते हैं तो उन्हें आगे ट्रांजेक्शन में दिक्कतें हो सकती हैं।
दरअसल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है कि वे 30 जून, 2021 से पहले अपना केवाईसी करा लें। अगर कोई ग्राहक इसे गंभीरता से नहीं लेता है तो फिर ऐसे कस्टमर्स का बैंक अकाउंट 30 जून के बाद सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए बैंक ने बकायदा ट्वीट करके अपने ग्राहकों को जानकारी दी है कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर पैन और आधार 30 जून तक लिंक नहीं होता है तो फिर पैन इनएक्टिव हो जाएंगे और ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में दिक्कत आएगी। अगर आप 30 जून तक आधार-पैन लिंक नहीं कराते हैं तो फिर आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो सकता है और बैंक अकाउंट सस्पेंड होने से खाते में जमा पैसा फ्रीज हो जाएगा। यानी आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। साथ ही आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।
इसके अलावा बैंक ने अपने ग्राहकों से अपील की है कि वे घर बैठे इस केवाईसी की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। सरकार ने पहली बार जुलाई 2017 में पैन और आधार को लिंक कराने की डेडलाइन तय की थी। तब से अब तक कई बार इसकी तारीख बढ़ा चुकी है।