Agra. साप्ताहिक कर्फ्यू में मांगलिक समारोह में आम जान शामिल हो सकेंगे। इसके लिए जिला अधिकारी पीएन सिंह ने पूर्व निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रमों में लोगों को कर्फ्यू के दौरान आवाजाही के लिए शादी का कार्ड ही पास के रूप में मान्य होने की अनुमति दे दी है लेकिन नए विवाह एवं मांगलिक समारोह नहीं होंगे। समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। साप्ताहिक कर्फ्यू शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे रहेगा।
जिला प्रशासन ने बुधवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह के मुताबिक वीकेंड लॉक डाउन कर्फ्यू के दौरान उद्योग-धंधों के लिए पूरी छूट रहेगी। औद्योगिक इकाइयां, सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योग खुले रहेंगे। इन श्रमिकों के आवागमन के लिए इकाइयों की ओर से जारी अनुमति पत्र या पहचान पत्र मान्य होंगे। अन्य लोगों के लिए आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि सप्ताहांत कर्फ्यू में पूर्व निर्धारित शादी समारोह के आयोजन की अनुमति होगी। नए समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। नए समारोहों के लिए कोई अनुमति जारी नहीं की जाएगी।
पूर्व निर्धारित शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोराना कर्फ्यू के दौरान शादी कार्ड ही पास की तरह मान्य होगा। कार्ड दिखाने पर उन्हें रोका नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बंद स्थल पर 50 और खुले स्थान पर 100 से अधिक लोग समारोह में एकत्र नहीं होंगे। इससे अधिक लोगों की मौजूदगी मिलने पर आयोजक के विरुद्ध महामारी एक्ट में कार्रवाई होगी।