पुरुष यात्रियों ने अगर गलती से भी महिला बोगी या फिर विकलांग बोगी में सफर किया तो यह सफर पुरुष रेल यात्रियों को काफी महंगा पड़ने वाला है। सुरक्षा की दृष्टि से महिला बोगी और विकलांग बोगी में पुरुषों द्वारा सफर किए जाने के मामले को रेलवे और आरपीएफ के आला अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है।
मंगलवार को आरपीएफ आगरा कैंट इंस्पेक्टर बी के पचौरी के नेतृत्व में आगरा कैंट स्टेशन पर जनजागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व आरपीएफ कैंट प्रभारी ने किया। एक लाउड स्पीकर के माध्यम से आरपीएफ ने रेलयात्रियों महिला बोगी और विकलांग बोगी में पुरुष यात्रियों को यात्रा न करने के प्रति जागरूक किया। कहा कि अगर पुरुष यात्री यात्रा करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत जुर्माने की कार्यवाही तो होगी ही लेकिन उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।
आरपीएफ कैंट प्रभारी बीके पचौरी ने बताया कि अक्सर यह देखने को मिला है कि ट्रेन की विकलांग और महिला बोगी में पुरुष यात्री जबरदस्ती घुस जाते हैं और सफ़र करते हैं। इस कारण महिलाओं और विकलांगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और विकलांगों को एक सुरक्षित सफर देने के लिए आरपीएफ मुख्यालय से विशेष दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिनके तहत अगर पुरुष यात्री महिला और विकलांग बोगी में सफर करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आगरा कैंट स्टेशन के साथ-साथ अन्य स्टेशनों पर भी अनाउंसमेंट और लाउडस्पीकर के माध्यम से पुरुष रेल यात्रियों को इसके प्रति जागरूक बनाया जा रहा है।