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टूल किट के आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर की गई पूछताछ, दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी जमानत

by admin
Patiala House Court granted bail to Disha Ravi, interrogation of tool kit accused face to face

किसान आंदोलन के बीच टूलकिट मामले की जांच पड़ताल में जुटी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा निकिता जैकब, शांतनु और दिशा रवि को मंगलवार को आमने-सामने बैठाकर करीब चार घंटे तक पूछताछ की गई।सोमवार को भी दिल्ली पुलिस निकिता जैकब और शांतनु से करीब पांच घंटे तक पूछताछ कर चुकी थी। वहीं अदालत ने सोमवार को दिशा रवि की रिमांड एक दिन और बढ़ा दी थी।लेकिन मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से दिशा रवि को 1 लाख के मुचकले पर बेल मिल गई।

दिशा रवि को शांतनु निकिता , जैकब के सामने बैठाकर पुलिस ने करीब चार घंटे की पूछताछ में 25 से ज्यादा सवाल पूछे और पुलिस को इस दौरान उनके जवाब भी मिले लेकिन कई सवाल ऐसे भी थे जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं।फिलहाल पुलिस इन तीनों से जुड़े सभी डिजिटल साक्ष्यों का एनालिसिस कर रही है।जिस वक्त पूछताछ की जा रही थी उस वक्त दिशा का भी आरोप वाले सवालों को शांतनु निकिता की तरफ डाल दिया।जबकि जिन सवालों के जवाब उन्होंने दिए उसमें ज्यादातर में उन्होंने यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं मालूम।अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं या तो दिशा रवि ने निकिता शांतनु के कहने पर ऐसा किया है या फिर कोई और वजह है। जूम मीटिंग को लेकर भी इनसे कई सवाल किए गए। अलावा इसके टूल किट बनाने एडिट करने और उसे प्रसारित करने के संबंध में भी तीनों से कई सवाल किए गए।

जलवायु एक्टिविस्ट दिशा रवि को किसान आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के लिए और देश में शांति व्यवस्था भंग करने के लिए टूल किट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।वहीं दिल्ली पुलिस का दावा है कि इसके पहले खालिस्तान से जुड़े संगठनों की साजिश भी शामिल है। पुलिस का दावा है कि 17 और 18 जनवरी को इन लोगों ने जो मीटिंग की और 23 को टूलकिट तैयार हुआ।इस मामले में तीनों की भूमिका अहम मानी जा रही है।

दरअसल यह बातें भी सामने आ रही है कि कनाडा के पोएटिक जस्टिक फाउंडेशन से जुड़ा एमओ धालीवाल भारत में किसानों की आड़ में माहौल खराब करने की फिराक में था जिसके लिए वह भारत के लोगों का ही इस्तेमाल कर रहा था।दिशा रवि ने टूलकिट को एडिट किया और उसका सहयोगी शांतनु उस वक्त दिल्ली आया था और 20 से 27 तक दिल्ली में था जब दिशा ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। फिलहाल इस मामले को लेकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा कि, ‘रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, को जमानत के नियम को तोड़ने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है।’ बता दें शांतनु निकिता और जैकब दोनों इस मामले के आरोपी है और दोनों को ही ट्रांजिट बेल दिया हुआ है।

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