Agra. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण कम होता चला जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के निवासियों और व्यवसायियों को राहत देने का फैसला लिया है। नए आदेश के मुताबिक आगामी सोमवार, 21 जून से नाइट कोरोना कर्फ्यू के समय में ढील दी जाएगी। सूत्रों की माने तो इसके साथ ही कुछ नई छूट भी दी जाएगी। आगामी 21 जून से राज्य में नाइट कोरोना कर्फ्यू रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50 फीसदी क्षमता के साथ खोला जा सकेगा।
ढिलाई मिलेगी मगर प्रोटोकॉल का पालन जरूरी:-
रेस्टोरेंट को खोला जाएगा तो वहीं पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। हालांकि इन स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। इस संबंध में राज्य सरकार आज नई विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगी।
योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह टीम-9 के साथ हुई कोविड की समीक्षा बैठक के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। इस संबंध में उन्होंने संशोधित नई गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया। हालांकि उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर-कप्तान नई गाइडलाइंस का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराएं। कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है लेकिन वायरस समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए इसमें किसी तरह की ढिलाई फिर से खतरनाक साबित हो सकती है।
धीरे-धीरे बंदिशें हटेंगी:-
बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि अब राज्य में कोरोना वायरस पर के मामलों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ऐसे में धीरे-धीरे बंदिशों में राहत दी जाएगी। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए अब रात 9:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक इसे प्रभावी रखा है। साथ ही नई गाइडलाइंस के साथ पार्क और स्ट्रीट फूड संचालन की अनुमति दी है। यह 21 जून से लागू होगा।