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आर टी आई में नया संशोधन, जानिए क्या

by pawan sharma

विधान सभा। विधान सभा व विधान परिषद् की सूचना अधिकार नियमावलियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया संशोधित।
अब सूचना आवेदन शुल्क रु0 500/- के स्थान पर रुपये 50/- देना होगा। प्रतिलिपि शुल्क भी रु0 15/- रुपये से घटाकर 5/- रुपये किया। 

उत्तर प्रदेश की विधान सभा व विधान परिषद् के सचिवालय से यदि सूचना अधिकार के अंतर्गत प्राप्त करनी है तो प्रति आवेदन-पत्र 500/- रुपये आपको आवेदन-शुल्क देना पड़ता था जबकि केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन-शुल्क मात्र 10/- रुपये है।

विधान सभा व विधान परिषद के इस नियम को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं आगरा डवलपमेन्ट फाउण्डेशन के सचिव के.सी. जैन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम से दो रिट याचिकाओं (सं0 40/2016 व 205/2016) के द्वारा चुनौती वर्ष 2016 में दी गयी थी, जिसको स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ए.के. गोयल एवं न्यायमूर्ति यू0यू0 ललित की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दि0 20.3.2018 के द्वारा यह आदेश कर दिये गये कि अब सूचना आवेदन-पत्र पर केवल 50/- रुपये ही शुल्क लिया जायेगा।

अधिवक्ता जैन द्वारा बताया गया कि विधान सभा एवं विधान परिषद् द्वारा सूचना अधिकार की धारा-28 के अंतर्गत अपनी-अपनी नियमावलियाँ क्रमशः वर्ष 2007 व 2008 में बनाई गई थीं। जिनमें आवेदन-शुल्क रु0 500/- एवं प्रतिलिपि शुल्क रु0 15/- प्रति पृष्ठ निर्धारित किया गया था जो कि अनुचित था और सूचना अधिकार के प्रयोग में आर्थिक अवरोध उत्पन्न करता है। उन्होंने बताया कि सूचना अधिकार अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत शुल्क उचित होना चाहिए। विधान सभा एवं विधान परिषद की नियमावलियों को इस आधार पर भी चुनौती दी गई थी कि प्रतिलिपि शुल्क अनुचित रूप से 15/- रुपये प्रति पृष्ठ निर्धारित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में प्रतिलिपि शुल्क को भी 15/- रुपये से घटाकर 5/- रुपये प्रति पृष्ठ कर दिया है। अधिवक्ता के0सी0 जैन की रिट याचिका के साथ अन्य कई प्रकरण भी निर्णीत किये गये, जिसमें एक प्रकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय की नियमावली के संबंध में था, इसी प्रकार का निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता जैन द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए कहा गया कि सूचना अधिकार को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा। अब विधान सभा एवं विधान परिषद् सचिवालय से सूचनायें कम शुल्क देकर सुगमता से प्राप्त की जा सकेगीं। 

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