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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन, Facebook, Twitter,Whatsapp फॉलो करने के लिए तैयार

by admin
New guidelines of central government on social media platforms, ready to follow Facebook, Twitter, Whatsapp

भारत सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी गई डेडलाइन 25 मई को समाप्त हो गई। वहीं यूजर्स की भी इस बात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है कि क्या इंस्टाग्राम टि्वटर और फेसबुक सरकार द्वारा भारत में प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे लेकिन मंगलवार को बड़ी कंपनियों में शुमार फेसबुक ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पूर्ण रुप से पालन किया जाएगा। इसके लिए वे अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाएंगे। फेसबुक के अतिरिक्त व्हाट्सएप जोकि जनवरी महीने से यूजर्स को धमका रहा था कि निजता समाप्त कर दी जाएगी या अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा उसने भी नीति को लागू करने से पहले भारत सरकार के निजी डेटा संरक्षण कानून का इंतजार करने की बात कही है। दरअसल अब व्हाट्सएप नई नीति स्वीकार करने वाले यूजर्स की ऑडियो और वीडियो कॉल के साथ-साथ मैसेज भेजने की सेवाएं बंद नहीं करेगा। सबसे खास बात यह है कि 18 मई को भारत सरकार ने व्हाट्सएप को पत्र लिखकर 7 दिन में अपनी निजता नीति वापस लेने अन्यथा कानूनी कार्यवाही के लिए तैयार रहने की हिदायत दी थी।

केंद्र सरकार ने 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाएं व डिजिटल मीडिया अचार संहिता के लिए दिशा निर्देश) नियमावली 2021 जारी की थी जिसके तहत अब तक देश में बेधड़क चल रहे सोशल मीडिया, ओटीटी और कई डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रखे गए। उस दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने की मोहलत दी गई थी जो कि 25 मई को समाप्त हो गई। बता दें अभी टि्वटर इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफार्म की ओर से नहीं बताया गया है कि आखिर वे नए नियमों में क्या करने जा रहे हैं।

दरअसल कल यानी 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है।नई इंटरमीडियरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंधित किया जा सकता है‌।बता दें नई गाइडलाइंस को KOO के अलावा किसी अन्य सोशल साइट ने फॉलो नहीं किया है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा इन सोशल साइट्स पर कार्यवाही की जा सकती है।केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जो भारत में होगा। इस ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निस्तारण करना होगा। अलावा इसके नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मासिक रिपोर्ट जारी करनी होगी, जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी देनी अनिवार्य होगी।

नई गाइडलाइन के तहत शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना जरूरी होगा साथ ही अप्वॉइंट किया गया ऑफिसर 24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन करके 15 दिनों में उसका निवारण करने के लिए बाध्य होगा।वहीं गाइडलाइन के लिए समय सीमा पूरी होने के कुछ घंटे पहले फेसबुक ने बयान जारी किया। उसने कहा कि किसी नियम पर अगर विवाद है तो उन पर चर्चा जारी है। उसने कहा कि इन पर सरकार की तरफ से ज्यादा भागीदारी की जरूरत है। यह लोगों को अपनी बात पूरी स्वतंत्रता व सुरक्षा के साथ अभिव्यक्त करने देने के लिए अपना प्लेटफार्म समर्पित करता है।अलावा इसके व्हाट्सएप ने भी कहा कि उसने भारत सरकार द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब दे दिया है इसमें कहा है कि इस वर्ष की निजता उसकी सर्वोपरि प्राथमिकता है। वह क्षति स्वीकार न करने वाले यूजर्स के फीचर को खत्म करने की घोषणा वापस लेता है। हालांकि वह नई निजता नीति को लेकर नोटिफिकेशन देता रहेगा। साथ ही भारत सरकार के निजी डेटा संरक्षण कानून के अस्तित्व में आने तक का इंतजार करेगा वहीं ट्विटर ने नई नीति लागू करने के लिए भारत सरकार से 6 महीने का समय मांगा है।

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