नईदिल्ली (17 May 2022)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर शिवलिंग है तो उसे सुरक्षित रखें, नमाज नहीं रोकी जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इसके बाद कहा कि अगर शिवलिंग है तो उसे सुरक्षित रखा जाए। डीएम यह सुनिश्चित करें कि मुसलमानों के अधिकार को प्रभावित किए बिना ही शिवलिंग की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निचली अदालत को निर्देश जारी कर रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को नमाज से न रोका जाए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वुजूखाने में शिवलिंग मिला है। यह हाथ—पैर धोने की जगह होती है। नमाज की जगह अलग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी है।
मुस्लिम पर्सनल लॉ ने बुलाई बैठक
आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंगलवार को ही बैठक बुलाई है। बैठक शाम सात बजे होगी। इसमें ज्ञानवापी, टीूप सुल्तान मस्जिद समेत देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाएगी।
13 मई को दाखिल की थी याचिका
बता दें कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट फुजैल अहमदी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को तुरंत रोकने की याचिका दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले इससे जुड़ी फाइलें देखी जाएंगी। इसके बाद कुछ फैसला लेंगे। इधर अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने कमेटी की याचिका को जुर्मानो के साथ खारिज करने और मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। ये अर्जी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 16 मई को दाखिल की है।
सिविल जज की अदालत में नहीं पेश हो सकी रिपोर्ट
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस रिपोर्ट को पेश करना था। लेकिन असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय सिंह के मुताबिक, रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दरअसल, सैकड़ों फोटो और कई घंटे के वीडियो को देखकर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसी कारण इसमें समय लगेगा। ऐसे में वह कोर्ट ने दो दिन का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के खिलाफ मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई की।
शिवलिंग मिलने का किया गया दावा
सर्वे के दौरान सोमवार को कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के दावे के बाद कोर्ट के आदेश पर उसे सील कर दिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका खंडन किया है। उसने इसे फव्वारा बताया है।