आगरा। आगरा के बहुचर्चित प्रकरण जोंस मिल केस में आरोपी रज्जो जैन उर्फ राजेंद्र को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। रज्जो जैन ने सत्र न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दी थी लेकिन जमानत खारिज हो गई थी। इसके बाद आरोपी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी, हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर रिहाई के आदेश दे दिए हैं।
लगभग 5 महीने पहले जीवनी मंडी स्थित जोंस मिल में हुए धमाके के बाद थाना छत्ता में रज्जो जैन सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था। इस मामले में सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के हरविंदर सिंह ने भी थाना छत्ता में रज्जो जैन व अन्य आरोपियों के खिलाफ दूसरा मुकदमा दर्ज कराया था। हरविंदर ने आरोप लगाया था कि जीवनी मंडी स्थित उसके गोदाम को खाली कराने के लिए रज्जो जैन ने जानबूझकर विस्फोट कराया था। इस मामले में जांच के बाद थाना छत्ता पुलिस ने रज्जो जैन सहित नौ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
सत्र न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद जोन्स मिल के आरोपी रज्जो जैन ने हाईकोर्ट में दोनों ही मामलों में जमानत की अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने आज जमानत मंजूर करते हुए रज्जो जैन की रिहाई के आदेश दे दिए हैं।