Agra. जीआरपी आगरा कैंट को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी आगरा कैंट ने उस शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जिस पर आगरा कैंट सहित जिले के विभिन्न थानों में लगभग 9 मुकदमें दर्ज है। जो चोरी से लेकर आबकारी व वन्य संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। जीआरपी ने इस शातिर अपराधी को आगरा कैंट के सर्कुलेटिंग एरिया से गिरफ्तार किया है।
रेल यात्रियों के सफर को सुरक्षित व अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए जीआरपी लगातार छापामार कार्यवाही को अंजाम दे रही है। इस कार्यवाही के दौरान जीआरपी को सफलता भी हाथ लग रही है। जीआरपी आगरा कैंट ने चेकिंग के दौरान एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। शातिर चोर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को अंजाम देकर जेल भेज दिया है।
अभियुक्त का नाम व पता:-
- विशाल उर्फ छोटु उर्फ सरफुल्ला पुत्र वीरपाल निवासी ग्राम विशुनपुरा थाना बाह जिला आगरा उ0प्र0 उम्र करीब 25 वर्ष
बरामदगी का विवरण:-
- 01 अदद एन्ड्रायड मोबाइल फोन
जीआरपी कैंट आगरा प्रभारी ने बताया कि शातिर चोर को चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन आगरा कैण्ट के सर्कुलेटिंग एरिया शुलभ शौचालय के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो झाँसी से आगरा व मथुरा तक ट्रेनो में बैठकर यात्रियों के मोबाइल फोन व कीमती सामानों की चोरी मौका पाकर कर लेता हूँ और फरार हो जाता है। बाद में इन वस्तुओं को बेचकर जो पैसा मिलता है उससे अपना खर्च चलाता है। आज अभियुक्त चोरी के मोबाइलों फोनों को बेचने व अन्य चोरी करने के इरादे से आया था। फोन खरीदने वाले व्यक्ति आते इससे पहले ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया।
आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0- 151/23 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैन्ट
- मु0अ0सं0- 677/18 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैन्ट
- मु0अ0सं0- 680/18 धारा 401 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैन्ट
- मु0अ0सं0- 681/18 धारा 379/411 भादवि थाना जीआरपी आगरा कैन्ट
- मु0अ0सं0- 18/22 धारा 60 आबकारी एक्ट थाना लोहामण्ड़ी कमिश्नरेट आगरा ।
- मु0अ0सं0- 40/22 धारा 379/411 भादवि थाना जैतपुर कमिश्नरेट आगरा ।
- मु0अ0सं0- 51/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना बाह कमिश्नरेट आगरा ।
- मु0अ0सं0- 79/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम व 188/269/270 भादवि थाना बाह कमि, आगरा ।
- मु0अ0सं0- 112/20 धारा 51/9 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थाना बाह कमिश्नरेट आगरा ।