Agra. दो से अधिक बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित रखा जाए। स्थानीय निकाय चुनाव भी लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक बच्चे की नीति पर चलने वाले परिवार व उनके माता पिता को सभी तरह की सुविधाएं दी जाए, यह सिफारिश राज्य विधि आयोग ने की है।
उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के तैयार मसौदे में इस तरह के कई प्रस्ताव रखे है। आयोग ने इस मसौदे पर लोगों से आपत्ति व सुझाव भी मांगे है जो 19 जुलाई तक आयोग की ई-मेल statelawcommission2018@gmail.com या फिर डाक के जरिये भेज सकते हैं। आयोग ने इस मसौदे में एक बच्चे की नीति अपनाने वाले परिवार व माता पिता को कई तर्ज की सुविधाएं दिए जाने और दो से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी नौकरी के साथ अन्य सुविधाओं से वंचित रखने, स्थानीय निकाय चुनाव न लड़ने से संबंधित प्रस्ताव रखे हैं।
अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन मित्तल के मार्गदर्शन में यह मसौदा तैयार किया गया है। आपत्ति व सुझाव का अध्यन करने के बाद संसोधित मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को सौंपा जायेगा। देश के अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करने के बाद इस मसौदे को तैयार किया गए हैं, जिसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण स्थिरीकरण एवं कल्याण) एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा।