नवंबर माह में कोरोना (Covid 19) के बढ़ते संक्रमण के चलते योगी सरकार (Yogi Government) ने शादी समारोह को लेकर कई तरह की बंदिशें लगाई थी लेकिन आज फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह के लिए नई दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके मुताबिक शादी समारोह के लिए पुलिस या प्रशासनिक अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होगी और सीमित संख्या में शामिल होने वाले बारातियों में बैंड बाजे या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं होंगे। यहां तक कि अगर कहीं से पुलिस दुर्व्यवहार की शिकायत आई तो अधिकारियों की भी जवाबदेही होगी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह के लिए आज नई दिशा निर्देश देते हुए कहा कि केवल सूचना देकर कोविड-19 प्रोटोकॉल (Protocol) और गाइडलाइन (Covid Guideline) का पालन करते हुए शादी समारोह कर सकते हैं। बैंड बारात निकालने की भी अनुमति है। शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीमित की गई 100 लोगों की संख्या से बैंड बाजे वालों को बाहर रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शादी समारोह में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई भी होगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस महकमे को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन के नाम पर किसी भी शादी समारोह (Marriage) में उत्पीड़न न किया जाए। लोगों को जागरूक करें और गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। सीएम योगी के इन निर्देशों के बाद शादी वाले घर में और वेडिंग कैटरिंग (Wedding – Catering) का काम करने वाले लोगों को राहत मिलने की संभावना है।