आगरा। ताजनगरी में इस बार दीपावली पर बम पटाखों की गूंज नहीं सुनाई देगी। इसके अलावा शहर में कहीं भी बम पटाखों की दुकान नहीं सजेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगरा प्रशासन यह निर्णय लिया है। इस आदेश के बाद आगरा में पटाखा विक्रेताओं के चेहरे पर मायूसी आ गई है तो वहीं इस त्योहारी सीजन में बाजार में तेजी को देखते हुए उन्हें जिस फायदे की उम्मीद थी वह भी टूट गई है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूआई 300 से अधिक वाले शहरों में बम पटाखे चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है जिसके चलते दिवाली पर लगाई जाने वाली बम पटाखों की दुकानों के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। आगरा प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अमल करते हुए आगरा में दिवाली त्योहार पर बम पटाखे चलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
आगरा एडीएम सिटी डॉ प्रभाकांत अवस्थी का कहना है कि दीपावली पर आगरा शहर में बम पटाखों की बिक्री नहीं होगी। दुकान के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। अगर कोई अवैध रूप से बम पटाखे की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कोई बम पटाखे बाहर से खरीद कर न चला सके, इसके लिए जगह-जगह मजिस्ट्रेट और पुलिस तैनात की जाएगी। दशहरा और दिवाली पर पूरी तरह बम पटाखे चलाने पर रोक रहेगी।