आगरा। ताज महल की 500 मीटर की परिधि में व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुपालन में आगरा प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं जिसके मुताबिक ताजगंज के व्यापारी दिवाली त्योहार पर अपना कारोबार कर सकेंगे। साथ ही उन्हें 3 महीने की मोहलत भी दी गई है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर की परिधि में सभी तरह की व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एडीए को आदेश दिए थे। एडीए ने ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में आने वाले ताजगंज के सभी व्यापारियों के यहां कारोबार बंद करने का नोटिस चस्पा किया था। लेकिन अब इस मामले में आगरा प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है।
आगरा जिला अधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल व्यवसायिक गतिविधियां जारी रहेगी और व्यापारियों को 3 महीने की मोहलत दी गई है।