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आगरा की बेटी को मिला न्याय, दुष्कर्म के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

by admin
Agra's daughter gets justice, accused of rape awarded life imprisonment

आगरा। अपने न्याय के लिए लड़ रही आगरा की एक नाबालिग बिटिया को चार साल बाद न्याय मिला है। दरअसल मामला शाहगंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक शाहगंज थाना क्षेत्र में आज से चार वर्ष पूर्व आगरा की एक नाबालिग बिटिया जो शाहगंज थाना क्षेत्र में रहती थी। उसके साथ हवस के दो बहशी दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।

इस मामले में थाना शाहगंज में धारा 376 D और 506 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। एडीजीसी क्राइम सुभाष गिरी ने जानकारी देते हुए बताया कि शाहगंज थाना क्षेत्र के वेस्ट अर्जुन नगर इलाके में रहने वाली एक नाबालिग बिटिया के साथ 27 जनवरी सन 2016 की रात करीब 9:00 बजे सामूहिक दुष्कर्म घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया।

यह घटना उस वक्त घटी जब नाबालिग बिटिया शौच के लिए गई थी। शाहगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले गैंगरेप के दो आरोपी रिंकू और नीरू ने नाबालिग बिटिया के साथ रेलवे लाइन के पास बनी कोठरी में सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और धमकी भी दी। इस मामले में गैंगरेप के दोनों आरोपी रिंकू और नीरू वर्ष 2016 से ही जिला जेल में निरूद्ध है।

एडीजे 30 पास्को कुलदीप कुमार प्रथम ने तमाम साक्ष्यों और गवाह के आधार पर गैंगरेप के दोनों आरोपियों रिंकू और नीरू को पच्चीस पच्चीस हजार रुपए जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय के इस निर्णय के बाद जहां आगरा की बिटिया को चार साल बाद न्याय मिला है तो वहीं यह घटना अन्य लोगों के लिए भी एक सबक है।

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