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आगरा डीएम के निर्देश जारी – रैली-जुलूस पर प्रतिबंध, भीड़ इकट्ठी व सभा करने पर दो मुकदमे हुए दर्ज़

by admin
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Agra. चुनावी मौसम शुरू हो चुका है लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जनसभा, रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग के निर्देश का पालन हो सके और लोगों को कोरोना से बचाया जा सके इसीलिए स्थानीय प्रशासन की ओर से अब पार्टी-दफ्तरों के बाहर भी भीड़ इकठ्ठा करने पर पाबंदी लग गयी है। राजनैतिक दफ्तर के अंदर बैठक के लिए भी महज 100 लोगों की अनुमति होगी। कोरोना संक्रमण और आचार संहिता के मद्देनजर भीड़ नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

रैलियों पर प्रतिबंध, डिजिटल होगा प्रचार

जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह का कहना है कि किसी भी पार्टी दफ्तर के अंदर बैठक में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। पार्टी के बाहर भीड़ इकठ्ठा नहीं होगी। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफआईआर कराई जाएगी। रैलियों और सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसे में सिर्फ डिजिटल व वर्चुअल माध्यम से प्रचार किया जा सकता है।

जनसंपर्क के लिए 5 लोगों को अनुमति

प्रत्याशी के साथ जनसंपर्क में सिर्फ पांच लोगों के जाने की अनुमति है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में आचार संहिता उल्लंघन की जांच के लिए वीडियोग्राफी कराई जा रही है। प्रत्येक क्षेत्र में तीन-तीन स्टेटिक टीम लगाई हैं।

तीन शिकायतें आईं, दो एफआईआर

आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभारी एवं एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन की कुल तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिनमें दो मामलों में एफआईआर हो चुकी है। एक मामले की जांच चल रही है। एक एफआईआर बिना अनुमति सभा करने की रकाबगंज थाने में और दूसरी अनुमति से अधिक लोगों को बुलाने की हरीपर्वत थाने में दर्ज हुई है।

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