Agra. बुधवार का दिन ताजगंज के उन व्यापारियों के चेहरे पर खुशी लेकर आया जिनके प्रतिष्ठान ताजमहल के 500 मीटर परिधि के अंदर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन व्यापारियों के पक्ष में फैसला दिया और एडीए को सभी नोटिसों को वापस लेने के आदेश दिए। साथ ही इस संबंध में नीरी से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ताजगंज क्षेत्र के पीड़ित व्यापारियों में खुशी की लहर है और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है।
आज मनी है असली दिपावाली
जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश व्यापारियों के पक्ष में आया, पीड़ित व्यापारियों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। सभी पीड़ित व्यापारी एकत्रित हुए और ताज के पूर्वी गेट पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाने लगे।
व्यापारियों का कहना था कि एडीए के आदेशों के चलते उनकी दीपावली काली हो गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने उन्हें आज असली दीपावली मनाने का मौका दिया है।
पहले ये थे आदेश
ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की एक याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके अनुपालन के लिए एडीए ने व्यापार बंद करने के व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे।
इसके विरोध में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पहली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली गयी थी और सुनवाई को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया था। आज की सुनवाई से पहले ही ताजगंज के लोग और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया था।
एक हफ्ते तक हुआ था प्रदर्शन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त था और सुप्रीम कोर्ट के आगे सही तथ्य ना रखे जाने से व्यापारी नाराज थे। इसी को लेकर ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले पीड़ित व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया था। जनप्रतिनिधियों को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आगे सही रिपोर्ट पेश किए जाने की बात कही थी।
ताजगंज के व्यापारियों को आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिला। जज संजय किशन कौल और अभय एस ओक की बेंच ने ‘हमारी धरोहर’ संस्था और ‘ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन’ की याचिका पर सुनवाई की। याचिका संख्या 13381/1984, एमसी मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया वाद में ही जनहित याचिका को जोड़कर सुनवाई की गई। लगभग 1 घंटे तक बहस चली।
हजारों परिवारों के लिए आज खुशी का दिन
बुधवार का दिन ताजगंज के हजारों परिवारों के लिए खुशी लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया है। ताज के 500 मीटर परिधि में फिलहाल दुकानें नहीं हटेंगी। इस आदेश के चलते हजारों लोगों की रोजी-रोटी बच गई है और वह बेखौफ होकर अपने प्रतिष्ठानों का संचालन कर सकेंगे।