Agra. लगभग 5 साल बाद एक परिवार को सम्पूर्ण न्याय मिला है। बेटे की पीट-पीट कर हत्या किए जाने के मामले में आगरा न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास और ₹30000 का आर्थिक दंड लगाया है। आरोपियों को आजीवन कारावास होने पर पीड़ित परिवार ने अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया।
पूरा मामला ताजगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। घटना 2018 की है। धांधूपुरा निवासी रवि बाजार से घर जा रहा था तभी रास्ते में शिल्पग्राम चौराहे के पास धांधूपुरा निवासी राजकुमार नागर, राजू और कागरोल के गांव गाड़ी सेठिया निवासी पवन कुमार सहित कई लोगों ने रवि पर जान लेवा हमला बोल दिया था। रवि अपनी जान बचाने के लिए रास्ते मे मौजूद एटीएम केबिन में भी घुस गया लेकिन हमलावरों ने उसे नहीं छोड़ा और लाठी डंडो से बेरहमी से इतना पीटा की उसकी मौत हो गयी। इस सम्बंध में मृतक रवि के भाई ने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा था और फिर मुकदमा कोर्ट में शुरू हो गया।
अभियोजन की तरफ से डीजीसी बसंत गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने पैरवी की और मजबूती से पक्ष रखा। इस मामले में जिला जज विवेक संगल ने धांधूपुरा निवासी राजकुमार राजू और कागरोल के गांव गढ़ी फेतिया निवासी पवन कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹30000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
इस मामले में सोनवीर और हेतम सिंह को गवाह और साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।