नई दिल्ली (20 May 2022 UPDATE NEWS)। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिला जज आठ हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे।
शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। बेंच ने कहा कि अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। 51 मिनट तक सुनवाई चली। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जिला जज की अदालत में सुनवाई पूरी होने तक 17 मई को दिए निर्देश जारी रहेंगे।
बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 17 मई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। इसके बाद कहा कि अगर शिवलिंग है तो उसे सुरक्षित रखा जाए। डीएम यह सुनिश्चित करें कि मुसलमानों के अधिकार को प्रभावित किए बिना ही शिवलिंग की रक्षा की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम निचली अदालत को निर्देश जारी कर रहे हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को नमाज से न रोका जाए।
13 मई को दाखिल की थी याचिका
बता दें कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट फुजैल अहमदी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण को तुरंत रोकने की याचिका दाखिल की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले इससे जुड़ी फाइलें देखी जाएंगी। इसके बाद कुछ फैसला लेंगे। इधर अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने कमेटी की याचिका को जुर्मानो के साथ खारिज करने और मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है। ये अर्जी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 16 मई को दाखिल की है।
शिवलिंग मिलने का किया गया दावा
सर्वे के दौरान सोमवार को कुएं में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है। हिंदू पक्ष के दावे के बाद कोर्ट के आदेश पर उसे सील कर दिया गया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इसका खंडन किया है। उसने इसे फव्वारा बताया है।