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शांति भंग में 23 लोगों को भरना पड़ेगा 1.15 करोड़ जुर्माना, वर्ना होगी जेल, कार्रवाई से मचा हड़कंप

by admin
23 people will have to pay 1.15 crore fine in the breach of peace, otherwise jail will be incited, action triggered

आगरा। बाह थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की पंचायत चुनाव से पूर्व एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां बेसंगपुरा में दो पक्षों के 23 लोगों पर कार्रवाई की गई है। शांति भंग की कार्रवाई में बंध पत्र जमा करने के बाद शासन के हक में 5-5 की मुचलका राशि जमा करनी होगी, जमा नहीं करने पर दंडित को कारावास हो सकता है।

जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव से पूर्व बाह पुलिस प्रशासन की बेसंगपुरा गांव के दो पक्षों पर कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। बेसंगपुरा के निवर्तमान प्रधान धर्मेंद्र सिंह एवं पूर्व प्रधान प्रेमपाल सिंह पक्ष के लोगों में कई बार झगड़े-फसाद, मारपीट और फायरिंग हुई है जिसे लेकर पुलिस द्वारा शांति भंग की कार्रवाई की गई थी। दोनों पक्षों के 23 लोगों के बंध पत्र जब्त करने के बाद 5-5 लाख रुपए शासन के हक में जमा कराने की कार्रवाई की गई है दोनों पक्षों के बीच पूर्व में कई बार चुनावी रंजिश के चलते पुलिस की मौजूदगी में पथराव फायरिंग मारपीट की घटनाएं हुई हैं। शांति भंग की कार्रवाई में जब्त किए गए बंध पत्र से शासन के खजाने में 23 लोगों के करीब 1 करोड़ 15 लाख रुपए जमा कराए जाने है।

थाना प्रभारी बाह विनोद कुमार के मुताबिक 22 जुलाई 2020 को गांव बेसंगपुरा के निवर्तमान प्रधान धर्मेंद्र सिंह एवं पूर्व प्रधान प्रेमपाल सिंह पक्ष के बीच चुनावी रंजिश में पथराव फायरिंग की घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। पुलिस ने 31 नवंबर 2020 को दोनों पक्षों के विरुद्ध उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में शांति भंग की कार्रवाई की थी। शांति भंग की कार्रवाई के बावजूद 30 मार्च 2021 को दोनों पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में मारपीट, झगड़ा, पथराव और फायरिंग की गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के करीब 30 लोगों के खिलाफ बलवा, आदर्श चुनाव आचार संहिता, एवं कोविड-19 उल्लंघन की कार्रवाई की थी। उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की आख्या प्रस्तुत की गई। कोर्ट में पैरवी से 9 अप्रैल को प्रथम पक्ष निवर्तमान प्रधान धर्मेंद्र सिंह, प्रदीप, जितेंद्र, टिंकू, कप्तान सिंह, श्यामवीर, सत्येंद्र, लाखन सिंह, इंदल, शैलेंद्र, पीतम, मुनेंद्र, नीरज और वही दूसरे पूर्व प्रधान पक्ष के बंटू, श्रीनिवास, दिवाकर ,पुष्पेंद्र, शिव सिंह, रमेश, प्रभाकर, देवेंद्र, आनंद, सत्यभान की जमानत राशि जब्त किए जाने के स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए गए।

10 दिन के अंदर न्यायालय में बंधपत्र की जमानत राशि सभी को 5-5 लाख रुपए जमा किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जमानत राशि जमा नहीं किए जाने पर दंडित कर कारावास हो सकता है। जमानत की धनराशि को भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। पुलिस प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई से गांव के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।

रिपोर्ट – नीरज परिहार, आगरा देहात

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