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राशन खाद्यान्न घोटाला : बायोमैट्रिक मशीन और आधार कार्ड से ऐसे हुआ खेल

by pawan sharma

फतेहाबाद। तहसील फतेहाबाद की शहरी क्षेत्र में एक राशन डीलर ने एक ही आधार कार्ड से एक नहीं बल्कि 73 आधार कार्डो मे हेराफेरी कर गरीब लोगों के राशन को डकार रहा है। विभागीय अधिकारियों को जानकारी होने पर आनन फानन में राशन डीलर के विरुद्ध जांच पड़ताल की और थाना फतेहाबाद मे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया है।

शहरी क्षेत्रों मे एफपीएस ओटोमेशन व्यवस्था के अन्तर्गत राशन दुकान स्तर पर ई-पास मशीनों से राशन कार्ड लाभार्थियों को किये जाने वाले आधार आधारित आवश्यक वस्तु वितरण हेतु एनआईसी उ.प्र.के माध्यम से यूआईडीएआई की आधार बाँयोमैटिक आँथोन्टिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने उक्त कम्प्यूटराइज्ड तकनीक का दुरुपयोग होने की जानकारी दिये जाने के उपरांत माह जुलाई के डाटा का एनआईसी उ.प्र. से विस्तृत परीक्षण कराया गया। परीक्षण के समय पाया गया कि आधार आँथोन्टिकेशन के समय वास्तविक लाभार्थी के डाटाबेस मे सीडेड कर उसके आधार संख्या को एडिट करके किसी अन्य व्यक्ति की आधार संख्या को फीड कर दिया गया और फिर उस अन्य व्यक्ति के बायोमेट्रिक का प्रयोग कर ट्राजेक्शन प्रक्रिया पूर्ण की गई और राशन अहारण किया गया। उक्त ट्रांजेक्शन के उपरांत वास्तविक लाभार्थी के आधार संख्या को पुनः उसके डाटाबेस मे अपडेट कर दिया गया। जिससे इस जालसाजी की प्रक्रिया से वास्तविक लाभार्थी को आवश्यक वस्तु प्राप्त कर अधिकार से वंंचित किया जा रहा था।

पूर्ति निरीक्षक फतेहाबाद रमाकांत सिंह ने बताया कि कस्वा फतेहाबाद में विगत आठ वर्ष पूर्व मृतक आश्रित कोटे मे राशन की दुकान विनोद कुमार के नाम दुकान स्वीकृति हुई थीं। राशन दुकान का संचालन अपने चचेरे भाई राजीव कुमार के साथ करता आ रहा है। राजीव कुमार ने स्वयं के आधार कार्ड संख्या 6501 7356 2485 पर 73 राशन कार्डों पर बायोमेट्रिक की और फर्जीवाड़ा शुरु कर दिया।

फर्जीवाड़े कार्य को ऋषि कुमार नाम के लड़के ने अंजाम दिया। राजीव कुमार ने दूरभाष पर संपर्क में रहकर अपना आधार कार्ड किसी अन्य के राशन कार्डों की यूनिटों पर लगवाकर बायोमेट्रिक विवरण माह जुलाई 2018 में किया गया। इसके लिए राजीव ने दो हजार रुपये आईडी प्रयोग करने एवं 16 रुपये प्रति कार्ड के हिसाब से अनिल चक्रवर्ती को दिये जाते थे। राशन डीलर ने बताया कि अनिल चक्रवर्ती ने प्रोत्साहित किया और दुकान में मुनाफा कम होने पर कदम उठाया। रमाकांत सिंह पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि राशन डीलर के विरुद्ध थाना फतेहाबाद मे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कराया गया है।

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