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राजधानी की दीवाली बिना पटाखों वाली

by admin

दिल्ली. दिल्ली में आतिशबाजी के साथ दीपावली पर्व मनाने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए एक नवंबर तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री के लिए स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के लाइसेंस सस्पैंड कर दिये हैं। इस कारण अब दिल्ली में दीवाली पर पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी और ना ही किसी भी तरह की आतिशबाजी होगी.दीवाली के त्यौहार में कुछ ही दिन बाकी है। दिल्ली वाले इस त्यौहार को सबसे अधिक धूमधाम से मनाते हैं और सबसे अधिक आतिशबाजी भी यही होती है.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की याचिका के आधार पर आया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली में दीवाली पर अधिक आतिशबाजी होने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी ऊपर हो जाने का मुद्दा उठाया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर में अब लोग बिना पटाखों के दिवाली मनायेंगे। इस दौरान वे लोग पटाखा फोड़ पायेंगे जिन्होंने उसे पहले खरीद कर रखा है. जिन दुकानदारों ने दिवाली में बेचने के लिए पटाखे पहले से खरीद कर रखे हैं, वे अब पटाखा नहीं बेच पायेंगे.

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