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अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा राम रहीम, बलात्कार के बाद अब इस मामले में हुई उम्रकैद

by pawan sharma

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की मुश्किलें कम होती नजर नही आ राहज है। साध्वी के बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत सिंह को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में दोषी पाया गया है।
पंचकूला सीबीआई अदालत ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनके तीन सहयोगियों को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने गुरमीत राम रहीम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई अदालत में बहस पूरी होने के बाद जज जगदीप सिंह शाम करीब 6.25 बजे पर सजा का ऐलान किया।

कानून व्यवस्था को देखते हुए सभी आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की गई। गुरमीत राम रहीम की सुना‍रिया जेल व तीन अन्‍य की अंबाला जेल से वी‍डियो कॉन्‍फ्रेंसिंग से पेशी की गई। सीबीआइ के वकील ने विशेष जज के सामने अपनी दलील में कहा कि राम रहीम को फांसी की सजा दी जाए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने के लिए गुहार लगाई। लेकिन कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम , कृष्ण लाल, निर्मल सिंह और कुलदीप सिंह को भादसं की धारा 302 और 120बी के तहत दोषी करार दिया।

बताया जाता है कि पत्रकार छत्रपति लगातार साध्वियों के योन शोषण से पर्दा उठा रहे थे जिससे राम रहीम की मुश्किलें बढ़ रही थी। 24 अक्टूबर 2002 को बाइक पर आए कुलदीप ने गोली मार दी थी। उसके साथ निर्मल भी था। जिस रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई गईं, उसका लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर किशन लाल के नाम पर था। जिसे कोर्ट ने राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का दोषी माना है।

अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि उम्रकैद की सजा बलात्कार में मिली सजा(20 वर्ष) के बाद शुरू होगी। इसका अर्थ ये है कि जिस समय बलात्कार मामले में सजा समाप्त होगी उस समय राम रहीम की उम्र करीब 70 साल होगी। उस सजा के काटने के बाद से ही पत्रकार हत्या मामले की सजा सुरु होगी। इससे साफ है कि अब राम रहीम जबतक जीवित है वो जेल में ही रहेगा।

रामचंद्र छत्रपति के हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए लंबी लड़ाई लडऩे वाले उनके बेटे अंशुल छत्रपति ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अदालत ने राम रहीम व अन्यों को दोषीयो को उम्र कैद की सजा करार देकर सम्मानीय निर्णय दिया है। जिससे उनका पूरा परिवार खुश है।

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