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गुजरात हाईकोर्ट ने गोधरा कांड के 11 दोषियों पर बदला फैसला

by admin

गुजरात। गोधरा कांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आज अपना अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इस मामले के मुख्य 11 दोषियों पर फैसला बदल दिया है और उनकी फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है। इससे पहले एस आई टी की विशेष अदालत ने 2011 में साबरमती ट्रेन की एस-6 बोगी को जलाने के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया था जबकि 63 आरोपियों को बरी कर दिया था। एस आई टी के इस फैसले के विरोध में कुछ लोगो ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर फैसला सुनैर हुए हाई कोर्ट ने एस आइ टी के आदेश को बदल आरोपियों की फांसी को उम्रकैद में तब्दील कर दिया है।

मामला गुजरात के गोधरा स्टेशन का है जहा 27 फरबरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस की एस-6 बोगी में आग लगा दी गई थी। सुबह 7 बजकर 57 मिनट पर हुई इस घटना में अय़ोध्या से लौट रहे 59 कार सेवकों की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में करीब 1500 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया जाता है कि इस ट्रेन में भीड़ ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। गोधरा कांड की जांच कर रहे नानवटी आयोग ने भी ऐसा ही माना। इसके बाद प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे भड़के और उसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए।

हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इस मामले में अब किसी भी दोषी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। हाईकोर्ट ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा का भी आदेश दिया।

इनकी फांसी की सजा बदली उम्र कैद में
1. हाजी बिलाल इस्माइल
2. अब्दुल मजीद रमजानी
3. रज्जाक कुरकुर
4. सलीम उर्फ सलमान जर्दा
5. ज़बीर बेहरा
6. महबूब लतिका
7. इरफान पापिल्या
8. सोकुट लालू
9. इरफान भोपा
10. इस्माइल सुजेला
11. जुबीर बिमयानी

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